मांग के अनुरूप बाजार में स्थापित कराए जाएंगे ओडीओपी उत्पाद
गुड़ और थारू क्राफ्ट को तैयार करने में मिलेगी मदद, बहुरेंगे उद्यमियों के दिन
लखीमपुर खीरी। एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना में चिह्नित उत्पादों को मांग के अनुरूप बाजार में स्थापित कराया जाएगा। इसके लिए रोजगार परक वित्तीय सहायता योजना संचालित की जा रही है। इससे जनपद के चयनित उत्पाद गुड़ व जनजातीय शिल्प (थारू क्राफ्ट) को आधुनिक मांग के अनुरूप तैयार करने में मदद मिलेगी।
उपायुक्त उद्योग संजय सिंह ने बताया कि आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो। उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। वह किसी भी राष्ट्रीय बैंक, वित्तीय संस्था, सरकारी संस्था का बकाएदार नहीं होना चाहिए। उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में चयनित ओडीओपी जनजातीय शिल्प (थारू क्राफ्ट), गुड़ उत्पाद इकाइयों को वित्तपोषित की सुविधा मिलेगी। सामान्य जाति के आवेदकों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत और आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को परियोजना लागत का पांच प्रतिशत स्वयं का अंश अनिवार्य रूप से लगाना होगा।
योजना के तहत 25 लाख रुपये तक की परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रुपया 6.25 लाख जो कम हो मार्जिन मनी के रूप में देय होगा। 25 लाख से 50 लाख तक की परियोजना लागत के कार्यों के लिए धनराशि 6.25 लाख या परियोजना लागत का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो, मार्जिन मनी देय होगी। 50 लाख से अधिक एवं 150 लाख तक की परियोजना लागत के कार्यों के लिए 10 लाख या परियोजना लागत का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो मार्जिन मनी के रूप में देय होगा। 150 लाख से अधिक की कुल परियोजना लागत के कार्यों के लिए परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम 20 लाख जो कम हो मार्जिन मनी के रूप में देय होगा।
लखीमपुर खीरी। एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना में चिह्नित उत्पादों को मांग के अनुरूप बाजार में स्थापित कराया जाएगा। इसके लिए रोजगार परक वित्तीय सहायता योजना संचालित की जा रही है। इससे जनपद के चयनित उत्पाद गुड़ व जनजातीय शिल्प (थारू क्राफ्ट) को आधुनिक मांग के अनुरूप तैयार करने में मदद मिलेगी।
उपायुक्त उद्योग संजय सिंह ने बताया कि आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो। उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। वह किसी भी राष्ट्रीय बैंक, वित्तीय संस्था, सरकारी संस्था का बकाएदार नहीं होना चाहिए। उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में चयनित ओडीओपी जनजातीय शिल्प (थारू क्राफ्ट), गुड़ उत्पाद इकाइयों को वित्तपोषित की सुविधा मिलेगी। सामान्य जाति के आवेदकों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत और आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को परियोजना लागत का पांच प्रतिशत स्वयं का अंश अनिवार्य रूप से लगाना होगा।
योजना के तहत 25 लाख रुपये तक की परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रुपया 6.25 लाख जो कम हो मार्जिन मनी के रूप में देय होगा। 25 लाख से 50 लाख तक की परियोजना लागत के कार्यों के लिए धनराशि 6.25 लाख या परियोजना लागत का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो, मार्जिन मनी देय होगी। 50 लाख से अधिक एवं 150 लाख तक की परियोजना लागत के कार्यों के लिए 10 लाख या परियोजना लागत का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो मार्जिन मनी के रूप में देय होगा। 150 लाख से अधिक की कुल परियोजना लागत के कार्यों के लिए परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम 20 लाख जो कम हो मार्जिन मनी के रूप में देय होगा।