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लखीमपुर खीरी। मायके जाने की जिद पर अड़ी पत्नी की बगौड़ी से खांदकर हत्या

लखीमपुर खीरी। मायके जाने की जिद पर अड़ी पत्नी की बगौड़ी से खांदकर हत्या करने के साढे़ पांच साल पुराने मामले में एडीजे शाम कुमार ने हत्यारोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उसे बीस हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का भी आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी सुनील सिंह तोमर ने बताया कि फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के ग्राम गुजारा निवासी प्रेम कुमार उर्फ गुड्डू मौर्य ने बिहार के जिला सियोल निवासी सिंकी देवी पुत्री महेंद्र से शादी की थी। बिहार से सिंकी की माता त्रिफूल देवी अपनी ननद राधा की लड़की की शादी में शामिल होने के लिए ग्राम तेंदुआ आई थी, वहीं से अपनी ननद राधा के साथ बेटी के ससुराल ससुराल ग्राम गुजारा पहुंच गई। बेटी सिंकी को भी शादी में शामिल कराने के लिए विदा कराने की बात कही तो दामाद गुड्डू मौर्य विवाद करने लगा। जब सिंकी ने भी अपनी माता और बुआ के साथ मायके जाने की जिद की तो नाराज होकर प्रेम कुमार उर्फ गुड्डू मौर्य ने बगौड़ी से काटकर सिंकी देवी की हत्या कर दी।
पुलिस ने खून सनी बगौड़ी के साथ हत्यारोपी पति को गिरफ्तार किया था। अदालती सुनवाई के दौरान रामसेवक, हरिवंशलाल, कांस्टेबल अजीत सिंह, डॉ. अमितेश दत्त त्रिवेदी, रामदेव निषाद, राधा देवी, त्रिफूल देवी और विवेचक देव सिंह यादव की गवाही दर्ज कराई थी। बचाव पक्ष ने दलील दी कि सिंकी मायके नही जाना चाहती थी इस पर मायके से आई माता व बुआ राधा ने ही बगौड़ी से काटकर सिंकी की हत्या कर दी। अदालत ने सुनवाई के बाद हत्यारोपी पति प्रेम कुमार उर्फ गुड्डू मौर्य को दोषी पाते हुए अजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही उस पर बीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।